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केंद्र सरकार की पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, दिव्यांग पेंशन के नियम बदले

Government Scheme Update: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए पांच वर्षों में कुल 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने दिव्यांग पेंशन की पात्रता और सहायता राशि में बदलाव को भी मंजूरी दी है। यह फैसला 14 अक्टूबर 2026 को घोषित किया गया।

दिव्यांग पेंशन की राशि में क्या बदलाव हुआ?

सरकार की घोषणा के मुताबिक, दिव्यांग पेंशन के तहत सहायता राशि में संशोधन किया गया है।

  • 0 से 79 वर्ष की आयु: 375 रुपये।
  • 80 वर्ष और उससे अधिक आयु: 625 रुपये।

इसके साथ ही योजना के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड पहले के 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया गया है। दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम आयु संबंधी शर्त में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत पात्रता जन्म से निर्धारित की जा सकेगी।

सहायता की दरों और पात्रता से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद लाभार्थियों को लागू नियमों के अनुसार लाभ मिलेगा।

योजना के नाम में भी हुआ बदलाव

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और इससे जुड़ी कुछ योजनाओं के नाम बदलने को मंजूरी दी है।

  • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना होगा।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना होगा।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना होगा।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना होगा।
  • राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम प्रधानमंत्री पारिवारिक लाभ योजना होगा।

बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन का क्या होगा?

सरकार की घोषणा के अनुसार, बुजुर्गों और विधवाओं के लिए मौजूदा पेंशन योजनाओं तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को वर्तमान स्वरूप में जारी रखा जाएगा। यानी इन योजनाओं के लिए घोषित बदलावों में मुख्य रूप से नाम परिवर्तन शामिल है।

कितने लोगों को मिलेगा लाभ?

सरकारी जानकारी के अनुसार, इस मंजूरी से देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा।

दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता, सहायता राशि और लाभार्थियों की संख्या से जुड़े दिशा-निर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाने की योजना है।

लाभ पाने के लिए क्या करें?

पात्र व्यक्ति अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी के लिए अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण कार्यालय या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी राज्य के लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकती है।

महत्वपूर्ण: संशोधित सहायता राशि और पात्रता के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देशों की पुष्टि जरूर करें।

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