हल्द्वानी। बड़ी मंडी क्षेत्र में युवक और युवती की पत्थर से कुचलकर की गई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने छह घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। मामले में संलिप्त चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों की उम्र 20 से 25 साल के हैं।
गुरुवार प्रातः पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि बड़ी मंडी क्षेत्र में एक युवक और एक युवती मृत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली हल्द्वानी पुलिस, डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए। प्रारंभिक जांच में दोनों की हत्या पत्थर से सिर कुचलकर किए जाने की पुष्टि हुई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉ. मंजुनाथ टी.सी., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल, स्वयं मौके पर पहुंचे और साक्ष्यों का परीक्षण कर विशेष टीम गठित करते हुए त्वरित खुलासे के निर्देश दिए।
मृतकों की पहचान शुभम टम्टा निवासी तल्ला खोल्टा, अल्मोड़ा तथा लक्ष्मी पोखरिया निवासी ग्राम मल्ली पोखरी, ओखलकांडा (नैनीताल) के रूप में हुई। मृतका के परिजन की तहरीर पर कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर संख्या 52/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
डॉ. जगदीश चन्द्र (पुलिस अधीक्षक नैनीताल) एवं मनोज कुमार कत्याल (पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी) के पर्यवेक्षण तथा अमित कुमार सैनी (क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी) के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान लक्ष्मी के साथ छेड़खानी की गई, जिसका शुभम और लक्ष्मी ने विरोध किया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने शुभम की हत्या कर दी। घटना को छिपाने के उद्देश्य से लक्ष्मी की भी हत्या कर दी गई और पहचान मिटाने के लिए दोनों के सिर पत्थर से कुचल दिए गए।
पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर, मोबाइल फोन तथा दो आरोपियों के खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी गौरव नेगी के विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 2,500 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा करते हुए कहा कि जघन्य अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नाम पता अभियुक्त-
1. गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर पुत्र स्व0 उमेश सिंह निवासी वसुंधरा कॉलोनी बरेली रोड धानमिल हल्द्वानी उम्र 25 वर्ष
2. सौरभ भट्ट उर्फ भटिया पुत्र विनोद चन्द्र भट्ट निवासी तीनपानी खन्ना फार्म डी क्लास बरेली रोड हल्द्वानी उम्र 20 वर्ष
3. दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव पुत्र स्व0 नन्हू लाल शर्मा निवासी वसुंधरा कॉलोनी बरेली रोड धानमिल हल्द्वानी उम्र 20 वर्ष
4. दीपेश लटवाल उर्फ राज पुत्र बहादुर सिंह लटवाल निवासी उत्तरांचल विहार बड़ी मुखानी पीलीकोठी हल्द्वानी उम्र 25 वर्ष,
बरामदगी- हत्या में प्रयुक्त पत्थर, मोबाईल फोन, गौरव तथा दीपू शर्मा के खून से सने हुए कपड़े।
आपराधिक इतिहास- गौरव नेगी उर्फ अक्कु ठाकुर पुत्र स्व० उमेश सिंह नि० वसुन्धरा कालोनी धान मिल टीपीनगर हल्द्वानी एक आदतन अपराधी है जिसके विरूद्ध कोतवाली हल्द्वानी में पूर्व में 11 अभियोग दर्ज है।
1-Fir No 229/20 धारा 323/504/506 भादवि
2-Fir No 131/21 धारा 147/148/149/307/504 भादवि
3-Fir No 668/21 धारा 323/504/506 भादवि
4-Fir No 67/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
5-Fir No 85/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
6-Fir No 277/22 धारा 324/506 भादवि
7-Fir No 325/22 धारा 332/353/341/504/506 भादवि
8-Fir No 128/23 धारा 147/148/149/307/34/364/511/323/504/506/427 भादवि
9-Fir No 165/25 धारा 318 (3)/338/336 (3)/340(2)/3(5) बीएनएस
10-Fir No 271/25 धारा 78/352/351(2) (3) बीएनएस
11-Fir No 371/25 धारा 115 (2)/352/351(2) (3) बीएनएस
अभियुक्त दीपेश लटवाल के विरूद्ध थाना मुखानी में 03 अभियोग दर्ज है।
1- Fir No 173/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट
2- Fir No 219/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट
3- Fir No 130/23 धारा 452/506 भादवि
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